NOC (No Objection Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसे तब आवश्यक होता है जब आप अपने वाहन का पंजीकरण किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करना चाहते हैं, या यदि आप वाहन को लोन पर खरीदते हैं और लोन चुकाने के बाद बैंक से मंजूरी लेना चाहते हैं।
यह प्रमाणपत्र सुनिश्चित करता है कि वाहन पर कोई कानूनी या वित्तीय बाध्यता नहीं है और इसे दूसरे राज्य में पंजीकृत या ट्रांसफर किया जा सकता है।
NOC प्राप्त करने के लिए आपको अपने नजदीकी आरटीओ (Regional Transport Office) से आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया वाहन को बेचने, किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने, या वाहन पर लोन चुकाने के बाद आवश्यक होती है।
NOC के लिए आवेदन कैसे करें?
आप NOC के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आपको अपने नजदीकी आरटीओ में जाना होगा, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए VAHAN पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
NOC प्राप्त करने के लिए आप VAHAN पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है जो वाहन रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं को प्रदान करता है।
VAHAN पोर्टल से NOC के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट- https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर विजिट करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “Vehicle Related Services” वाले अनुभाग तक पहुंचे और फिर उसमें “Vehicle Registration” पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको “Vehicle Registration Number” पर क्लिक करके नीचे स्थित चेक बॉक्स में अपने गाड़ी का नंबर दर्ज करके नीचे स्थित “Proceed” पर क्लिक करेंगे।
- फिर आपके सामने “Online Services” नाम से एक पेज खुलेगा, उसमें आपको Application For No Objection Certificate पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको चेचिस नंबर दर्ज करके “Verify Details” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नीचे एक चेक बॉक्स खुल कर आ जाएगा, उसमें आपको ओटीपी को भरना होगा, (ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर गया होगा, जो कि आपके आरसी के साथ लिंक होगा।), इसके बाद आप उस चेक बॉक्स में ओटीपी को दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने गाड़ी के मालिक की जानकारी, इंश्योरेंस की जानकारी आ जाएगी, (यदि आपने गाड़ी फाइनेंस पर ली है तो आपके सामने एचपी की जानकारी आ जाएगी।) फिर आप उसमें नीचे स्थित “NOC Vehicle Details” वाले अनुभाग में आयेंगे और आप उसमें एनओसी क्यों लेना चाहते हैं, राज्य का नाम, अथॉरिटी टू, NCRB Clearancer No. ट्रांसफर नाम इत्यादि का चयन करके आपको नीचे स्थित “Save Details” पर क्लिक करना होगा।
- इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, इसके बारे में आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आयेगा, और आप उसमें “Confirm” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको “Print CMV Form 28” तथा “Print Receipt” पर दोनों बटन पर बारी–बारी क्लिक करने प्रिंट करना है होगा।
- CMV Form 28 को प्रिंट करने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा।
- प्रिंट की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपको “Upload Document” पर क्लिक करना होगा, और फिर दोनों दस्तावेज (CMV Form 28 तथा Receipt) को अपलोड करना होगा।
- इसके अतिरिक्त आपको चेचिस पेंसिल प्रिंट को भी अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको चेचिस नंबर पर पेंसिल करेंगे तो आपके सामने चेचिस नंबर उभरकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो को भी अपलोड करना होगा।
- फिर इसके बाद आपको नीचे “Proceed Further” पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपका दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
- फिर आपको नीचे स्थित “Final Submit” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सफलता पूर्वक सबमिट हो जाएगी, और साथ ही आपको एक एसएमएस आ जाएगी, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा।
- इसके बाद आपको आरटीओ विजिट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके लिए आपको वाहन वाले पोर्टल पर जाना होगा और उपर में स्थित “अपॉइंटमेंट” वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी, उसमें आपको “Book Appointment” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना स्लॉट को बुक करना होगा, और बुक पर क्लिक करते ही आप नीचे स्थित NOC पर टिक करते हुए “Book Details” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट सफलता पूर्वक बुक हो जाएगी, इसके साथ ही आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, इसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करके रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे।
- फिर आपने जिस भी डेट को अपनी अपॉइंटमेंट को बुक की है, उसी डेट के साथ आपको आरटीओ विजिट करना होगा, अपने साथ आप ये बुकिंग लेटर, Form 28, रिसिप्ट जो अपने प्रिंट की है, RC, और अपना एक आईडी प्रूफ को लेकर जाएंगे।
- इसके बाद आपको NOC मिल जाएगी तो आप गाड़ी ट्रांसफर की प्रक्रिया कर सकते हैं।
ऑफलाइन NOC आवेदन प्रक्रिया
NOC के लिए आप अपने नजदीकी आरटीओ (Regional Transport Office) में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- अपने नजदीकी आरटीओ में जाकर NOC के लिए आवेदन करें।
- NOC के लिए आपको फॉर्म 28 भरना होगा, जो NOC प्राप्त करने का आधिकारिक फॉर्म है। यह फॉर्म आरटीओ से लिया जा सकता है या ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है।
- फॉर्म 28 के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा प्रमाणपत्र, पते का प्रमाण, और पहचान प्रमाण शामिल हैं।
- आरटीओ कार्यालय में NOC प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
- आरटीओ आपके वाहन के रिकॉर्ड की जांच करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन पर कोई कानूनी मामला या जुर्माना बकाया नहीं है।
सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, NOC आपको आरटीओ कार्यालय से प्राप्त होगा, या कुछ मामलों में इसे आपके पते पर भेजा जा सकता है।
NOC के लिए आवश्यक दस्तावेज़
NOC के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- फॉर्म 28 (NOC के लिए आधिकारिक फॉर्म)
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC): वाहन का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
- बीमा प्रमाणपत्र
- पते का प्रमाण: वाहन मालिक का पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल आदि)।
- पहचान प्रमाण: वाहन मालिक का पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड)।
- पल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट: वैध PUC सर्टिफिकेट।
- लोन से संबंधित एनओसी (अगर लागू हो): यदि वाहन लोन पर लिया गया था, तो फाइनेंसर या बैंक द्वारा जारी की गई NOC।
- चेसिस नंबर की ट्रेसिंग: वाहन के चेसिस नंबर की ट्रेसिंग, जिसे आपको फॉर्म 28 के साथ जमा करना होता है।
NOC कब आवश्यक होता है?
- एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ट्रांसफर करने के लिए: यदि आप किसी अन्य राज्य में अपने वाहन का पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो आपको NOC की आवश्यकता होती है।
- वाहन की बिक्री के लिए: जब आप अपने वाहन को किसी अन्य राज्य में बेचते हैं, तो आपको वाहन के लिए NOC लेना आवश्यक होता है।
- लोन समाप्त होने पर: यदि आपने वाहन लोन पर खरीदा था और लोन चुका दिया है, तो आपको बैंक या फाइनेंसर से NOC प्राप्त करना होगा ताकि यह पुष्टि हो सके कि वाहन अब आपके स्वामित्व में है।