Vehicle RC Renewal कैसे करें, जानें पूरी प्रक्रिया

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आपको पता होगा की व्हीकल एक्ट के तहत आपको कोई भी वाहन सिर्फ 15 वर्षों तक चला सकते हैं, इसके बाद आपको Vehicle का RC Renewal करवानाअनिवार्य होता है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, तो आपके उपर चालान किया जा सकता है।

यदि आपकी वाहन की आरसी एक्सपायर हो गई है और आप उसका नवीनीकरण या रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आप आप नीचे हमारे द्वारा बताए गए चरणों का उपयोग करके Vehicle RC Renewal करा सकते हैं, और आप ट्रैफिक पुलिस या सिविल पुलिस के द्वारा काटे जा सकने वाले ई- चालानों से भी बच सकते हैं।

Vehicle RC Renewal Online कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट या फिर https://parivahan.gov.in/parivahan/ इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने इस वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको मेन्यू बार में तीन पाई दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट प्रदर्शित होगी, उसमें आप “Vehicle Related Services” पर क्लिक करें।
Vehicle Related Services
  • फिर इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, उसमें आपको अपना राज्य का चयन करना होगा।
Select state
  • फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना आरटीओ का चयन करके नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
Proceed
  • इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको कुछ जानकारी दी गई रहती है, फिर आप सबसे उपर स्थित “Proceed” के बटन पर क्लिक करना होगा।
Proceed
  • इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको "Renewal of Registration" पर क्लिक करना होगा।
Renewal of Registration
  • इसके बाद आपके समक्ष एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर दर्ज करके नीचे स्थित "Verify Details" पर क्लिक करें।
Verify Details
  • फिर उसके नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपके मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके नीचे स्थित "Submit" बटन पर क्लिक करना होगा।
Submit
  • क्लिक करते ही आपके सामने संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें गाड़ी के मालिक और से संबंधित सारी जानकारी रहेगी, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए "Proceed / Pay" बटन पर क्लिक करें।
Proceed / Pay
  • इसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे से संबंधित जानकारी आ जाएगी, फिर आपको पेमेंट करना है।
Payment gateway
  • पेमेंट करते ही आपके सामने आपके कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, फिर आपको उसमें से "Print CMW Form 25" पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं।
Print CMW Form 25
  • इसके बाद आप Print CMW Form 25 के साथ–साथ उपर बताए गए दस्तावेज को ले करके आरटीओ ऑफिस में जा करके Vehicle RC Renewal करा सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

यदि आप Renewal को ऑफलाइन तरीकों से करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आरटीओ कार्यालय जाना होगा, फिर उसके बाद वहां पर फॉर्म संख्या 25 को भरना होगा, इसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ मांगे गए सारे दस्तावेज को आपके फोटोग्राफ के साथ भरकर आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा.

जरुरी दस्तावेज

इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को आवश्यकता पड़ती है –

  • फॉर्म संख्या 25
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
  • आरसीबुक
  • फिटनेस सर्टिफिकेट
  • पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  • भुगतान किए गए अप-टू-डेट रोड टैक्स के भुगतान का प्रमाण *
  • बीमा प्रमाणपत्र
  • पैन कार्ड की कॉपी या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (जैसा लागू हो)
  • चेसिस / इंजन नंबर
  • वाहन मालिक का हस्ताक्षर
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