वाहन के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC Certificate) कैसे प्राप्त करें? जानें

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प्रदूषण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control - PUC Certificate) एक अनिवार्य दस्तावेज़ है, जो यह प्रमाणित करता है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुआं या प्रदूषक तत्व भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर हैं।

यह सर्टिफिकेट सरकार द्वारा वाहनों के प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए लागू किया गया है। सभी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट होना आवश्यक है और इसे नियमित रूप से नवीनीकरण करना पड़ता है।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वाहन के लिए PUC सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया, शुल्क, और नवीनीकरण की जानकारी भी देंगे।

PUC Certificate कैसे प्राप्त करें?

अगर आप भी एक वाहन मालिक है, और अपने वाहन के लिए PUC सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आप इसे 2 तरीकों से बनवा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

  • ऑफलाइन: Emission Test Centre विजिट करके
  • ऑनलाइन: वाहन पोर्टल के जरिए

PUC Certificate Offline प्राप्त करें

वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट ऑफ़लाइन प्राप्त करने लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना पड़ेगा:

नजदीकी PUC सेंटर खोजें:

  • PUC सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको अपने वाहन को प्रदूषण जांच केंद्र (PUC Center) पर ले जाना होगा।
  • ये PUC सेंटर आमतौर पर पेट्रोल पंप, आरटीओ ऑफिस, या अधिकृत वाहन सर्विस सेंटरों पर होते हैं।
  • आप अपने क्षेत्र में मौजूद PUC सेंटर की जानकारी mParivahan ऐप या परिवहन विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

वाहन की प्रदूषण जांच करवाएं:

  • PUC सेंटर पर पहुंचने के बाद आपके वाहन की जांच की जाएगी।
  • दोपहिया, चारपहिया, और भारी वाहन सभी के लिए यह जांच की जाती है।
  • प्रदूषण जांच के दौरान वाहन के निकास (exhaust) से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन (HC), और अन्य प्रदूषक तत्वों का स्तर जांचा जाता है।

जांच के बाद PUC सर्टिफिकेट जारी किया जाता है:

  • अगर आपके वाहन का प्रदूषण स्तर तय मानकों के भीतर पाया जाता है, तो आपको PUC सर्टिफिकेट तुरंत जारी कर दिया जाता है।
  • सर्टिफिकेट में आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, जांच की तारीख, और PUC सर्टिफिकेट की वैधता की जानकारी होती है।

PUC सर्टिफिकेट की वैधता:

  • नए वाहन के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता एक वर्ष की होती है।
  • पुराने वाहनों के लिए यह 6 महीने या प्रदूषण स्तर के आधार पर कम हो सकती है। समय समाप्त होने से पहले आपको इसे फिर से नवीनीकरण कराना होगा।
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PUC सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती। आपको सिर्फ अपने वाहन को PUC सेंटर पर ले जाना होता है। वहां पर आपके वाहन की जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

PUC सर्टिफिकेट के लिए शुल्क:

PUC सर्टिफिकेट के लिए शुल्क अलग-अलग राज्यों और वाहन के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकता है। सामान्यतः:

  • दो पहिया वाहन के लिए शुल्क ₹50 से ₹100 तक हो सकता है।
  • चार पहिया वाहन के लिए शुल्क ₹100 से ₹200 तक हो सकता है।
  • भारी वाहनों के लिए शुल्क अधिक हो सकता है।

यह शुल्क वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच और सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लिया जाता है।

PUC Certificate Online प्राप्त करें

अगर आपने PUC Certificate के लिए वाहन का परीक्षण करवा चुके हैं, और आप आप PUC Certificate Online प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट – https://puc.parivahan.gov.in/ पर विजिट करें।
  • इसके बाद होमपेज पर आप Menu Section में मौजूद PUC Certificate के विकल्प पर क्लिक कर दें।
PUC Certificate
  • अब आप नए पेज पर अपने RC नंबर, चेसिस नंबर, आदि को दर्ज करें।
  • इसके बाद आप PUC Details के विकल्प पर क्लिक कर दें।
PUC Details

अब आपके सामने आपका PUC विवरण आ जाएगा, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं।

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PUC सर्टिफिकेट नवीनीकरण के लिए, इसकी वैधता समाप्त होने से पहले नजदीकी PUC सेंटर पर जाकर वाहन की दोबारा प्रदूषण जांच करवाएं। जांच के बाद अगर वाहन का प्रदूषण स्तर निर्धारित मानकों के भीतर पाया जाता है, तो आपको नया PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.