Sarathi Parivahan Sewa - Driving Licence आवेदन, स्टेटस चेक

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सारथी परिवहन सेवा पोर्टल शुरू की है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, आम नागरिक RTO से संबधित सेवाएँ जैसे - ड्राइविंग लाइसेंस से संबधित सेवा, वाहन संबधित सेवा प्राप्त कर सकते हैं.

Sarathi Parivahan सेवा का उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना है ताकि लोगों को आरटीओ (Regional Transport Office) जाने की आवश्यकता न पड़े।

आवेदन करें (State-wise)
DelhiUttar Pradesh
BiharRajasthan
Madhya Pradesh-

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सारथी परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से आप बिना आरटीओ (Regional Transport Office) जाए, घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइटparivahan.gov.in पर जाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए Driving License Related Services पर क्लिक करें.
Licence Related Services
  • अब आपको उस राज्य का चयन करना होगा, जहां से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
sarathi parivahan State Selection
  • राज्य का चुनाव करके सबमिट करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें कई सारे विकल्प दिए रहेंगे.
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यदि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करना होगा, यदि आप लर्निंग लाइसेंस बनवा चुके हैं तो आपको दूसरे विकल्प यानि कि “Apply for Driving Licence“ पर क्लिक करना होगा।
Apply for learer licence
  • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो आप “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें दिया रहेगा कि आपका फॉर्म कितने चरणों मे कंप्लीट होगा, जैसा कि नीचे तस्वीर में दिखाई दे रहा है।
Driving Licence Apply Process
  • उसके बाद “Continue” पर क्लिक करें.
  • अब आपको आवेदन फॉर्म भरने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। यहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पहचान प्रमाण, जन्म तिथि, और पते की जानकारी भरनी होगी।
  • पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), पते का प्रमाण, जन्म प्रमाणपत्र, और पासपोर्ट साइज़ फोटो जैसी आवश्यक दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करें।
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें। शुल्क राज्य और लाइसेंस के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।
  • भुगतान के बाद, आपको रसीद मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें

  • अगर आपने लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। टेस्ट में पास होने के बाद ही आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा।
  • परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर, आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए समय (slot) बुक करना होगा।
  • स्लॉट बुकिंग के बाद, आपको दिए गए समय और तारीख पर आरटीओ कार्यालय में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
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दिए गए समय पर RTO में जाकर अपना ड्राइविंग टेस्ट दें। टेस्ट पास करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकृत हो जाएगा। कुछ दिनों बाद, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा, या आप डिजिटल लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी:

  • लर्नर लाइसेंस (LL) प्राप्त करने के बाद ही आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने होती है, और इसके बाद ही परमानेंट लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया जा सकता है।
  • यदि आप किसी प्रकार की देरी करते हैं, तो आपको आरटीओ से संपर्क करना होगा या फिर ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

  • स्थाई पता प्रमाण पत्र: निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल के कनेक्शन की रसीद, राशन कार्ड, तहसील से जारी किया निवास प्रमाण पत्र इत्यादि में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए।
  • आयु प्रमाण पत्र: इस प्रमाण पत्र से बस आपकी उम्र जाँची जाती है कि आप 18 साल के है या नही इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्‍कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सनद, पैन कार्ड, मजिस्‍ट्रेट द्वारा जारी किया गया डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट इत्यादि में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए।
  • पहचान पत्र: पहचान पत्र में आपके पास आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए।
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इसके अलावा जिनका DL बनवाना है उनकी पासपोर्ट साइज के 2 कलर फ़ोटो और हस्ताक्षर भी जरूरी है। हालांकि भारत के कुछ राज्यो में फ़ोटो और हस्ताक्षर नही लगते हैं।

LL और DL में अंतर

लर्नर लाइसेंस (Learner’s Licence) और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving Licence) में अंतर निम्नलिखित है:

लर्नर लाइसेंस (Learner’s Licence)

  • यह अस्थायी लाइसेंस होता है जो नए ड्राइवरों को अभ्यास करने के लिए दिया जाता है। इसके तहत व्यक्ति एक अनुभवी लाइसेंस धारक के साथ वाहन चला सकता है।
  • लर्नर लाइसेंस की वैधता आमतौर पर 6 महीने होती है।
  • इसके बाद, ड्राइविंग टेस्ट देकर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving Licence)

  • यह लाइसेंस लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद जारी किया जाता है।
  • इस लाइसेंस के धारक को उस विशेष प्रकार के वाहन को स्वतंत्र रूप से चलाने की अनुमति होती है, जिसके लिए वह लाइसेंस जारी किया गया है।
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बिना लर्नर लाइसेंस वाले आवेदक को स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं प्रदान किया जाता है। लर्नर लाइसेंस के लिए अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी RTO या ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे कुछ जरूरी दस्तावेजों के जरिए आवेदन दे सकते हैं। लर्नर लाइसेंस बनने के 30 दिनों के बाद या 6 महीनों के भीतर आप ड्राइविंग टेस्ट देकर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता क्या है?

भारत में इसके लिए आवेदन जमा करने से पहले आपको इसकी पात्रता मानदंड के बारे में जानना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है –

प्रकारयोग्यता
MCWG (Motor cycle without Gear)आवेदक को 16 वर्ष का होना चाहिए और यदि वह 18 वर्ष से कम है तो माता-पिता / अभिभावक की सहमति आवश्यक होनी चाहिए।
MCW (Motorcycle with Gear)इस प्रकार के लिए आवेदक को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
Commercial License for transportationआवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और उसके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए।

शुल्क की जानकारी

प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिए फॉर्म 3 में लर्नर्स लाइसेंस का निर्गमनरु. 150.00/-
लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट शुल्करु. 50.00/-
ड्राइविंग की क्षमता के लिए परीक्षा, या पुनः परीक्षा, जैसा भी मामला हो (प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिए)रु. 300.00/-
ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन शुल्करु. 200.00/-

Driving Licence Status ऐसे करें चेक

  • सबसे पहले परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।
  • इसके बाद होमपेज पर मौजूद मेनू बार में “Driving Licence Related Service” पर क्लिक करें।
DL Services
  • इसके बाद आपसे आपके राज्य की जानकारी मांगी जाएगी, तो ड्रॉपडाउन से अपना राज्य चुनें।
  • अब आपके सामने कई सारे विकल्प खुल जाएंगे इनमें से आप “Appliccation Status” विकल्प पर क्लिक करें।
Application Status
  • इसके बाद नए पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर सबमिट करें, आपके ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी.
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इसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिंक - https://parivahan.gov.in/rcdlstatus/?pur_cd=101 पर क्लिक करके भी सीधे स्टेटस पेज पर पहुँच सकते हैं.
DL Status
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा जहां आपसे आपके DL नंबर और जन्मतिथि की मांग की जाएगी।
  • सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आप “Check Status” पर क्लिक कर दें।

इस तरह से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस देख सकते हैं, साथ ही अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हाल ही में Renewal करवाया है, तो आप इस प्रक्रिया की मदद से अपने Renewal Status को देख सकते हैं.

अपने वाहन का विवरण (Vehicle Details) जानें

इस पोर्टल पर आप अपने वाहन का विवरण भी जान सकते हैं, इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-

  • वाहन का विवरण जानने के लिए परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपको सूचना सेवाओं पर क्लिक करना होगा।
Know Your Vehicle Details
  • उसके बाद, हमें Know Your Vehicle Details पर क्लिक करना होगा।
  • आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः भेज दिया जाएगा
  • पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर आगे पर क्लिक करना है
  • अब आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में डालना है।
  • इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है।
RC Status
  • अब आप नए पेज पर अपने वाहन नंबर और कैप्चा को दर्ज करके वाहन सर्च पर क्लिक कर दें.
  • आवश्यक जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

वाहन पंजीकरण सेवा

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत वाहन पंजीकरण किया जाता है। वाहन के पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति को एक आवेदन देना होगा। वाहन के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित है –

  • वाहन के पंजीकरण के लिए स्थायी रूप से फॉर्म 20 भरें।
  • पंजीकरण के प्रकार का चयन करें।
  • पंजीकरण के भुगतान का भुगतान करें, जो पंजीकरण के प्रकार पर निर्भर करता है यानी कि पंजीकरण एचएसआरपी (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) या स्मार्ट कार्ड के लिए है।

सारथी परिवहन सेवा (Sarathi Parivahan Sewa)

सारथी परिवहन सेवा भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना है।

यह पोर्टल विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जिससे लोगों को आरटीओ (Regional Transport Office) जाने की आवश्यकता कम हो जाती है और वे घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य कर सकते हैं।

सेवाएं

सारथी परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैं:

सेवा का नाम विवरण
लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for Learner’s Licence) नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for New Driving Licence) लर्नर लाइसेंस पास करने के बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (Driving Licence Renewal) अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है, तो आप उसे नवीनीकरण कर सकते हैं।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for Duplicate Licence) खोए हुए या क्षतिग्रस्त लाइसेंस के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लाइसेंस में जानकारी अपडेट (Update Driving Licence Information) लाइसेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव, जैसे नाम, पता, या अन्य जानकारी अपडेट की जा सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति (Check Licence Status) आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति (जैसे नवीनीकरण या आवेदन की स्थिति) को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करना (Upload Documents) आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण आदि अपलोड कर सकते हैं।
ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुकिंग (Driving Test Slot Booking) परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद, ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं।