Vehicle Registration Process क्या हैं? जानें

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वाहन पंजीकरण (Vehicle Registration) एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी नए या पुराने वाहन को सरकारी परिवहन विभाग (RTO - Regional Transport Office) में पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि वाहन सड़क पर कानूनी रूप से चलाया जा सके और उसका मालिकाना हक विधिवत रूप से स्थापित हो। पंजीकरण प्रक्रिया के बाद, वाहन के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है, जिसे वाहन पर प्रदर्शित किया जाता है।

वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया (Vehicle Registration Process)

वाहन पंजीकरण के लिए आपको अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में आवेदन करना होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। यहां हम आपको चरणबद्ध तरीके से वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया समझाएंगे:

डीलर द्वारा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन

जब आप एक नया वाहन खरीदते हैं, तो अधिकतर मामलों में वाहन डीलरशिप द्वारा आपको एक अस्थायी (टेम्पररी) रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाता है। यह टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 30 दिनों के लिए वैध होता है, जिसके भीतर आपको स्थायी पंजीकरण (Permanent Registration) के लिए आवेदन करना होता है।

स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन

नया वाहन खरीदने के बाद, आपको स्थायी पंजीकरण के लिए आरटीओ में आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होते हैं:

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यह आवेदन आपका डीलर करेगा, और RC जारी होने के बाद आप अपने डीलर से संपर्क कर सकते हैं.
  • फॉर्म 20: वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र।
  • फॉर्म 21: बिक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate), जिसे डीलर द्वारा जारी किया जाता है।
  • फॉर्म 22: वाहन निर्माता द्वारा जारी किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट।
  • बीमा प्रमाणपत्र (Insurance Certificate): वैध वाहन बीमा का प्रमाण।
  • पते का प्रमाण (Address Proof): आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, आदि।
  • पहचान प्रमाण (Identity Proof): आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट।
  • अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र (Temporary Registration Certificate): डीलर द्वारा प्रदान किया गया टेम्पररी रजिस्ट्रेशन।
  • पल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Under Control - PUC Certificate): वैध पीयूसी सर्टिफिकेट।
  • खरीदी का चालान (Invoice): वाहन खरीदने का चालान।

सभी दस्तावेज़ जमा करने के बाद, आरटीओ अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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पंजीकरण के लिए एक निर्धारित शुल्क होता है, जो वाहन के प्रकार और राज्य के आधार पर भिन्न हो सकता है। आपको इस शुल्क का भुगतान आरटीओ कार्यालय में या ऑनलाइन करना होगा। इसके अलावा, आपको सड़क कर (Road Tax) भी देना होता है, जो राज्य के नियमों के अनुसार अलग-अलग होता है।

सभी दस्तावेज़ों और निरीक्षण के बाद, आरटीओ आपके वाहन के लिए एक स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा। यह नंबर आपके वाहन की पहचान के रूप में काम करता है और इसे वाहन की नंबर प्लेट पर लगाया जाता है।

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स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने के बाद, आरटीओ आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) प्रदान करेगा। यह सर्टिफिकेट अब डिजिटल फॉर्मेट में भी उपलब्ध होता है और आप इसे DigiLocker या mParivahan ऐप में सुरक्षित रख सकते हैं। यह सर्टिफिकेट वाहन के स्वामित्व और पंजीकरण का प्रमाण होता है, जिसे वाहन के साथ रखना अनिवार्य है।

Vehicle Registration Status चेक करें

  • सबसे पहले आप परिवहन विभाग के पोर्टल पर विजिट करें, जिसका डायरेक्ट लिंक – https://parivahan.gov.in/ है.
  • अब आप यहाँ होमपेज पर Online Services मेनू में Vehicle Related Services पर क्लिक करें.
Vehicle Related Services
  • अब आप अपने राज्य और RTO का चुनाव करें.
  • इसके बाद आपको वाहन सिटीजन पोर्टल पर भेज दिया जाएगा.
  • यहाँ मेनू में Status के विकल्प पर क्लिक करें.
Know Application Status
  • इसके बाद आप यहाँ Know Your Application Status के विकल्प पर क्लिक कर दें.
  • अब नए पेज पर अपना Registration Number या Application Number डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
Vehicle Application Status

इसके बाद आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा.