किसी भी कारणवश अगर आपकी वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) खो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, या चोरी हो जाती है, तो आप डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डुप्लीकेट RC प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स और आवश्यक दस्तावेज़ों की जरूरत होती है, जिन्हें पूरा करके आप नई RC प्राप्त कर सकते हैं।
Online कैसे प्राप्त करें?
- सबसे पहले आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट या फिर https://parivahan.gov.in/parivahan/ इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने इस वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको मेन्यू बार में तीन पाई दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट प्रदर्शित होगी, उसमें आप “Vehicle Related Services” पर क्लिक करें।
- फिर इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, उसमें आपको अपना राज्य का चयन करना होगा।
- फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना आरटीओ का चयन करके नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको कुछ जानकारी दी गई रहती है, फिर आप सबसे उपर स्थित “Proceed” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको उपर मेन्यू बार में "Services" वाले बटन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी.
- उसमें आपको RC Related Services" पर क्लिक करना होगा, फिर आपको एक किसी उसी के दाहिनी ओर प्रदर्शित होगी.
- उसमें आपको "Apply for Transfer of Ownership, Change of Address, Hypothecation [Addition/Continuation/Termination], Duplicate RC)" पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर (अंतिम के 5 अक्षर या अंक) दर्ज करना होगा, फिर इसके बाद आपको नीचे स्थित "Verify Details" पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, और फिर आपके सामने एक चेक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको अपना ओटीपी दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, उसमें आपको "Duplicate RC" वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक और आगे नीचे की तरफ खुल जाएगा, उसमें आपको Reason और Insurance Details की जानकारी भरनी होगी।
- फिर आपके सामने फीस से संबंधित जानकारी आ जाएगी, आप फीस भर करके आप रसीद को प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद आपके पते पर आपकी RC भेज दी जाएगी, इस प्रक्रिया में 15 दिन का समय लग सकता है।
डुप्लीकेट RC प्राप्त करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
अगर आप ऑफलाइन तरीके से अपनी RC प्राप्त करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
फॉर्म 26 प्राप्त करें:
- सबसे पहले, फॉर्म 26 प्राप्त करें। यह फॉर्म आप अपने नजदीकी RTO कार्यालय या परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी भरें। इसमें आपके वाहन की पूरी जानकारी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि, सही-सही भरना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें:
- फॉर्म 26 के साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा। इसमें शामिल हैं:
- FIR की कॉपी (अगर RC चोरी हो गई हो)
- बीमा प्रमाणपत्र (वाहन का वैध इंश्योरेंस प्रमाणपत्र)
- पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि)
- चेसिस इंप्रेशन (वाहन के चेसिस नंबर की इंप्रेशन)
- प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC)
फीस का भुगतान करें:
- सभी दस्तावेज़ जमा करने के बाद, आपको डुप्लीकेट RC के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- भुगतान के बाद, RTO कार्यालय से आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसे सुरक्षित रखें क्योंकि यह आपकी आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि करती है।
RTO द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन:
- RTO अधिकारी आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। यह प्रक्रिया कुछ दिनों का समय ले सकती है।
- सत्यापन के दौरान, अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी जानकारी सही और वैध हो।
डुप्लीकेट RC प्राप्त करें:
- दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, RTO द्वारा आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी किया जाएगा।
- कुछ राज्यों में, यह सर्टिफिकेट आपको व्यक्तिगत रूप से RTO कार्यालय से लेना पड़ सकता है, जबकि कुछ मामलों में इसे डाक द्वारा आपके पते पर भेजा जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- फॉर्म 26 (Form 26): यह डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन का फॉर्म है, जिसे भरकर जमा करना होगा।
- बीमा प्रमाणपत्र (Insurance Certificate): आपके वाहन का वैध बीमा प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
- पते का प्रमाण (Address Proof): वाहन मालिक के पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, आदि)।
- चेसिस इंप्रेशन (Chassis Imprint): वाहन के चेसिस नंबर की एक इंप्रेशन की आवश्यकता होगी।
- प्रदूषण प्रमाणपत्र (Pollution Certificate): वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC)।