जब ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है, तो इसे नवीनीकरण (Renewal) कराना आवश्यक होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण न केवल कानूनी दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि यह यह सुनिश्चित करता है कि आप सड़क पर सुरक्षित और वैध रूप से वाहन चला सकते हैं।
भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध कराया है, जिससे आप आसानी से अपने लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं।
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया
भारत सरकार ने सारथी परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई है। यह पोर्टल परिवहन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।
- सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
- उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, उसमें से उपर स्थित मेन्यू बार में स्थित “Online Services” बटन पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट प्रदर्शित होंगी, उसमें से “Driving License Related Services” पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात आपको अपना राज्य का चयन करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें से आपको “Apply for DL Renewal” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने “Instructions for Application Submission” से संबंधित एक पेज खुलेगा, उसमें से नीचे स्थित “Continue” बटन पर क्लिक करें।क्लिक करने के बाद आपके समक्ष एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना DL Number, जन्मतिथि, और कैप्चा दर्ज कर नीचे स्थित “Get DL Details” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके सामने खुल जाएगा, उसमें आपकी सारी जानकारी उपस्थित रहेगी, आप उसे देख सकते हैं और बदल भी सकते हैं, इसके बाद आपको नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ई–मेल आईडी, अपना पूरा पता इत्यादि भरकर नीचे “Confirm” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको नीचे “RENEWAL OF DL” वाले चेक बॉक्स पर टिक कर दें, इसके बाद नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको “Self Decleration Form” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको सारी जानकारी भरनी होगी, फिर इसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा.
- फिर आपको नीचे की तरफ स्थित सारे चेक बॉक्स पर टिक करते हुए “Submit” बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने Refrence Application Slip” प्रदर्शित हो जाएगी, उसमें आपकी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी, उसमें आपको नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसके बाद आपको नीचे स्थित “Proceed” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद नीचे एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको किसी एक रेडियो बटन पर क्लिक करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके नीचे एक छोटा सा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको “OK” बटन पर क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही उसके नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित पेज खुलेगा, उसमें आप डॉक्यूमेंट में टाइप का चयन करके वहीं डॉक्यूमेंट को ब्राउज में जाकर अपलोड करना होगा।
- फिर जाकर नीचे स्थित “Confirm” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करके “Next” बटन पर क्लिक करें।
- फिर इसके बाद पीछे आकर पेमेंट वाले रेडियो बटन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपके सामने पेमेंट गेट वे खुल जाएगा।
- फिर आपके कार्ड या कोई और भी तरीका जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, फिर इसके बाद आपके सामने रसीद आ जाएगी, जिसमें सब कुछ जानकारी मौजूद रहती है।
- अब इसके बाद आपको अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना है तो आप उसका शेड्यूल बुक करके अपॉइंटमेंट स्लॉट ले सकते हैं।
- वहां आपको अपना भरा फॉर्म को प्रिंट करके निकलने के साथ – साथ सभी अपलोड डॉक्यूमेंट, फीस पेमेंट रिसिप्ट, अप्वाइंटमेंट रिसिप्ट इत्यादि लेकर जाना होगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑफलाइन नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी आरटीओ (Regional Transport Office) में जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है:
- ड्राइविंग लाइसेंस
- फॉर्म संख्या 2
- फॉर्म संख्या 1 (गैर-परिवहन वाहनों के लिए शारीरिक फिटनेस के रूप में स्व-घोषणा)
- या
- फॉर्म नंबर 1 ए (केवल परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र)।
- उपयोगकर्ता शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क - 200/-
उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आप अपने नजदीकी परिवहन कार्यालय में विजिट करें, और आवेदन फॉर्म को भरकर जमा कर दें.
लाइसेंस की वैधता और समय सीमा
- लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल या आवेदक के 50 वर्ष की उम्र तक होती है, जो भी पहले हो।
- अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो आपको नवीनीकरण के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले या समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर यह अवधि गुजर जाती है, तो आपको लेट फीस के साथ नवीनीकरण कराना होगा।
जरुरी दस्तावेज
इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है –
- आधार कार्ड
- फोटो
- हस्ताक्षर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
- ई – मेल आईडी
- फीस पेमेंट रिसिप्ट
- अप्वाइंटमेंट रिसिप्ट