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Vehicle Number Details - वाहन नंबर का विवरण जानें

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वर्तमान समय में हर नागरिक चाहता है, कि उसके पास खुद का एक वाहन हो, और अब तो देश के बहुत सारे लोगों के पास खुद का वाहन भी है, और जिनके पास खुद का वाहन नहीं है, वे आने वाले दिनों में अपने लिए वाहन खरीद लेंगे, आपको बता दें कि वाहन खरीदने के बाद वाहन मालिक को वाहन को चलाने की अनुमति अपने क्षेत्र के नजदीकी RTO के द्वारा लेनी पड़ती है, अन्यथा उसे यातायात नियमों के तहत सजा भी हो सकती है. इसके अलावा चालक को ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है. परिवहन पोर्टल की मदद से यह सारे कार्य बेहद ही आसान हो चुके हैं, अब वाहन RC चेक, Driving licence check online, आदि सभी सेवाएँ Sarathi Parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन हो चुकी हैं.

दरअसल नया वाहन खरीदने के बाद Vehicle Owner को अपने Vehicle Registration के लिए अपने क्षेत्र के RTO के पास अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बाद आपको आपके Vehicle Registration Certificate प्रदान किया जाता है, इसकी मदद से आप देशभर में कहीं भी अपने वाहन को चलाने की अनुमति प्राप्त करते हैं, इसके अलावा वाहन रजिस्ट्रेशन के बाद Vahan Owner को एक Vehicle Number  प्रदान किया जाता है, साथ ही अगर आप चाहें तो Vehicle Owner Details By Number Plate भी प्राप्त कर सकते हैं.

Vehicle Number Details

Vehicle Number Details - संक्षिप्त विवरण

लेख का नामVehicle Number Details
मंत्रालय का नामसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार
विभाग का नामपरिवहन विभाग
प्रक्रिया का मोडऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटparivahan.gov.in

Vehicle Number Details

देशभर के RTO जिसे Regional Transport Office भी कहा जाता है, के द्वारा हर एक वाहन को एक अलग पहचान नंबर प्रदान किया जाता है, जिसे Vehicle Number कहा जाता है, इसका इस्तेमाल RTO या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन और उसके मालिक की डिटेल्स (vehicle details by number) को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, Vehicle Number Plate पर अंकित नंबर के कुल 3 भाग होते हैं, इसकी जानकारी हमने नीचे विस्तृत रूप से प्रदान की है-

  • भाग -1: पहला भाग Vehicle के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाता है, यह कुल 2 अक्षरों का होता है, जैसे - अगर वाहन पर मौजूद नंबर प्लेट का नंबर UP कोड से शुरू होता है, तो वह वाहन उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखता है. यह तरीका 1980 के दशक में शुरू किया गया था.
  • भाग -2: इसके बाद अगला 2 अंक जिले का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला होता है, इसलिए जिला ही नए वाहनों के पंजीकरण का काम संभालता है, इस कार्य के लिए, प्रत्येक जिले का अपना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) होता है, जो चालक और वाहन पंजीकरण का प्रभारी होता है।
  • भाग -3: इसके बाद 4 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, यह नंबर हर एक वाहन को अलग-अलग प्रदान किया जाता है, कभी-कभी नंबर एक होने की स्थिति में शुरू में अक्षर अलग होता है, यह अक्षर A से लेकर Z तक के बीच में कोई भी हो सकता है.

उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का एक निवासी हूँ जो चंदौली जिले में निवास करता है, मेरे वाहन का नंबर UP67Z8138 है, इस नंबर में पहला 2 अक्षर UP मेरे राज्य को दर्शाता है, 67 मेरे जिले का कोड है, इसके बाद के अंक और अक्षर यूनिक हैं, और यह मेरी वाहन संख्या को दर्शाते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो Vehicle Number Details की मदद से, वाहन के मालिक का नामं या RC Status भी जान सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है.

Vehicle Number Details से RC Status जानें

अगर आप एक वाहन मालिक हैं, या देश के एक आम नागरिक हैं, और अपने Vehicle Number Details से RC Status जानना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए आसान से चरणों का पालन करें-

  • परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट - https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर विजिट करें.
  • अब Informational Services के सेक्शन में Know Your Vehicle Details पर क्लिक कर दें.
  • अब आप नए पेज पर अपने नंबर और OTP की मदद से लॉग इन करें, अगर आपके पास अकाउंट नहीं तो आप अपने ईमेल और नंबर की मदद से अपना नया अकाउंट बना लें.
  • अब आपके सामने RC STATUS का पेज खुल जाएगा, जहाँ आप अपने Vehicle Number की मदद से अपने Vehicle Details को जान सकते हैं.