मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया

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मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब आप सारथी परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में पहले लर्नर लाइसेंस और फिर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।

यहां हम आपको मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मध्यप्रदेश में यदि आप ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही सरल सुविधाएं दी गई हैं, बस आप हमारे द्वारा नीचे दिए गए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण -1: परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

  • सबसे पहले बिहार के आवेदक अपने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर विजिट करें.
  • इसके बाद आप यहाँ Menu अनुभाग में Online Services विकल्प का चुनाव करें.
Driving Licence Related Service
  • अब आप ड्रॉपडाउन मेनू में Driving Licence Related Service को चुन लें.
  • इसके बाद आप अपने राज्य MP का चुनाव करें.

लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for Learner’s Licence)

लर्नर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया का पहला चरण होता है। यह लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • वेबसाइट के होमपेज पर "Apply for Learner's Licence" विकल्प का चयन करें।
  • आवेदक का नाम, पता, जन्मतिथि, और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें.
  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट), पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली का बिल) और जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करें। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करें।
  • अब आपको लर्नर लाइसेंस के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, जिसमें ट्रैफिक नियम और संकेतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
  • टेस्ट पास करने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस जारी किया जाएगा।
  • ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से लर्नर लाइसेंस की फीस जमा करें।
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टेस्ट पास करने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन

लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • Driving Licence Dashboard में Apply For Driving Licence विकल्प का चुनाव करें.
  • Apply For Driving Licence के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा.
MP Driving Licence Apply
  • इस पेज पर आपको Application Stages की जानकारी मिलेगी.
  • इस Stages में आवेदक डिटेल्स दर्ज करना, दस्तावेज अपलोड, जरुरत हो तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना, DL टेस्ट के लिए स्लॉट बुकिंग, आवेदन शुल्क जमा करना, शुल्क के पेमेंट का वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की रसीद प्राप्त करना, इसे आप भलीभांति पढ़कर नीचे दिए गए Continue के विकल्प पर क्लिक कर दें.
DL Application Stages
  • अब इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना लर्नर लाइसेंस, और जन्मतिथि डालकर आगे बढ़ना होगा.
Driving Licence Application
  • अब आप अपना Permanent Driving Licence आवेदन फॉर्म को भलीभांति भरें.
  • इसके बाद आप ऑनलाइन माध्यम से ही Fees का भी भुगतान करें.
  • आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आप अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक डेट को बुक करें.
  • इसके बाद आप अपने चुने हुए नियत समय पर Driving Licence Test के लिए पहुँच जाएं.
  • इस टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद आपके पते पर आपका Driving Licence भेज दिया जाएगा.

जरूरी दस्तावेज

अगर आप मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज जरुर होने चाहिए:

  • पहचान प्रमाण (ID Proof): आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि।
  • पते का प्रमाण (Address Proof): राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि।
  • जन्म प्रमाणपत्र (Age Proof): 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाणपत्र।
  • लर्नर लाइसेंस: स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए लर्नर लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • चिकित्सा प्रमाणपत्र (Medical Certificate): 50 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है।

पात्रता

मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए निम्नलिखित योग्यता आवेदक के पास होनी चाहिए:

  • यदि आप मध्यप्रदेश राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी उम्र न्यूनतम 16 या 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • बिना गियर वाले वाहन चलाने के लिए न्यूनतम उम्र 16 वर्ष चाहिए।
  • गियर वाले वाहन चलाने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष चाहिए।
  • इसके अलावा आवेदक को मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के ट्रैफिक नियमों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए।